पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ एक टिप्पणी करने के मामले में अंतरिम राहत दी है.
अदालत ने मंगलवार को उनके ख़िलाफ़ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया. इस याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ़्ते में जवाब देने को कहा है.
लाइव लॉ के मुताबिक़, राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.
दरअसल, यह मामला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ता की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत से जुड़ा है.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की कथित टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ बीजेपी और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा को भी नुक़सान पहुंचाती है.
शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उसे मानहानि की शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है.