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आधार किसके लिए ज़रूरी, किसके लिए नहीं
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सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर की अनिवार्यता और इससे निजता के उल्लंघन पर अहम फ़ैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों वाली संवैधानिक बेंच में से तीन जजों ने बहुमत से बुधवार को कहा कि आधार नंबर संवैधानिक रूप से वैध है.
हालांकि पांच जजों वाली बेंच ने आधार पर सर्वसम्मति से फ़ैसला नहीं सुनाया है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने आधार नंबर को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है.
आधार अनिवार्य नहीं
- बच्चों के एडमिशन के लिए आधार ज़रूरी नहीं
- बच्चों को लाभ पहुँचाने वाली किसी सरकारी स्कीम के लिए आधार अनिवार्य नहीं
- मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं
- बैंक खाता खोलने और बैंकिंग सेवाओं के लिए आधार ज़रूरी नहीं
- सीबीएसई, नीट, यूजीसी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं
- टेलीकॉम कंपनियां और मोबाइल वॉलेट समेत कोई भी निजी कंपनी आधार की मांग नहीं कर सकती
आधार कहां ज़रूरी
- आधार को पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) से जोड़ना अनिवार्य
- इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए ज़रूरी
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